Edited By Radhika,Updated: 04 Nov, 2025 12:34 PM

हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। DGCA यानि की विमानन नियामक Directorate General of Civil Aviation हवाई टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। DGCA ने इस संबंध में एक Draft Regulation पेश किया है,...
नेशनल डेस्क: हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। DGCA यानि की विमानन नियामक Directorate General of Civil Aviation हवाई टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी में है। DGCA ने इस संबंध में एक Draft Regulation पेश किया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को दूर करना है।
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बुकिंग के 48 घंटे में अब नो कैंसिलेशन चार्ज
DGCA के प्रस्ताव के अनुसार हवाई यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटे के अंदर अपने मौजूदा टिकट को Cancel करने या यात्रा की तारीख बदलवाने की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए कोई भी एक्सट्रा पैसे नहीं देने होंगे। नए नियम में यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे का 'लुक-इन' पीरियड दिया जाएगा, जिसके भीतर वे बिना किसी भारी शुल्क के टिकट में बदलाव या उसे रद्द कर सकते हैं। प्रस्ताव में यह भी साफ किया गया है कि टिकट कैंसिल होने पर रिफंड की रकम को एयरलाइंस के क्रेडिट शेल या वॉलेट में रखना यात्री की मर्जी होगी। यह कोई Default Practice नहीं होगा। फिलहाल अलग-अलग एयरलाइंस टिकट कैंसिलेशन के लिए अपनी दरों पर शुल्क वसूलती हैं, जिसे उपभोक्ता अधिकार समूह 'Hidden penalty' कहते हैं।

21 दिन में पूरा रिफंड देना होगा
एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि रिफंड की पूरी प्रक्रिया 21 वर्किंग दिनों के अंदर पूरी हो जाए। अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया है, तो भी रिफंड की अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि ये एजेंट एयरलाइन के नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं।
नियम लागू करने की शर्तें
- घरेलू उड़ानें: यह नियम केवल तभी लागू होगा जब यात्रा की प्रस्थान तिथि बुकिंग के समय से कम से कम 5 दिन बाद की हो।
- अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें: यह नियम तभी लागू होगा जब प्रस्थान की तारीख बुकिंग के समय से कम से कम 15 दिन बाद की हो।
अगर यात्रा इससे जल्दी की है, तो मौजूदा कैंसिलेशन चार्ज लागू होगा।

यह सुधार अभी ड्राफ्ट स्टेज में
यह नया प्रस्ताव वर्तमान में ड्राफ्ट स्टेज में है। DGCA ने एयर टिकट के रिफंड से जुड़े मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में बदलाव के लिए 30 नवंबर तक लोगों और संबंधित पक्षों से प्रतिक्रियाएं (Feedback) माँगी हैं। इन समस्याओं को देखते हुए DGCA का यह कदम यात्रियों के लिए एक बड़ा और सार्थक सुधार माना जा रहा है।