15 सितंबर से पहले फाइल करें ITR, वर्ना लगेगा 5000 रुपए तक जुर्माना

Edited By Updated: 06 Sep, 2025 09:24 PM

file itr before september 15 otherwise you will be fined up to rs 5000

लगभग सभी टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, जिसके बाद जुर्माना लग सकता है। तकनीकी समस्याओं और आईटीआर फॉर्म जारी होने में हुई देरी के चलते सरकार ने इस साल डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया...

नेशनल डेस्क: लगभग सभी टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, जिसके बाद जुर्माना लग सकता है। तकनीकी समस्याओं और आईटीआर फॉर्म जारी होने में हुई देरी के चलते सरकार ने इस साल डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था।

कितना लगेगा जुर्माना?

अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर के बाद अपना रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे जुर्माना और ब्याज देना होगा।

  • ₹5 लाख तक की आय: ऐसे टैक्सपेयर्स को ₹1,000 का जुर्माना देना होगा।
  • ₹5 लाख से ज्यादा की आय: इन लोगों पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह जुर्माना तब भी लागू होगा जब आपका कोई टैक्स बकाया न हो. इसके अलावा, बकाया टैक्स पर हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना होगा।

किन्हें 15 सितंबर तक ITR भरना है?

यह डेडलाइन उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए है जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है. इनमें ये लोग शामिल हैं:

  • वे सभी नौकरीपेशा लोग और पेशेवर जिनकी कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है।
  • ऐसे लोग जिनकी आय ₹50 लाख तक है और वे ऑडिट के दायरे में नहीं आते।
  • वे लोग जिन्होंने विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से ज्यादा खर्च किए हों, या जिनका बिजली बिल ₹1 लाख से ज्यादा आया हो।
  • जिनके चालू खातों में ₹1 करोड़ या उससे ज्यादा जमा हुए हों।
  • जिनकी व्यावसायिक आय ₹10 लाख से अधिक है।
  • वे लोग जिनका TDS या TCS ₹25,000 से ज्यादा है (सीनियर सिटीजंस के लिए ₹50,000)।
  • वे भारतीय नागरिक जिनके पास विदेश में कोई संपत्ति है।

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