'पुराने समय में 17 साल में बच्चे पैदा करती थीं लड़कियां, आप मनुस्मृति पढ़िए'...बोले गुजरात HC के जज

Edited By Seema Sharma,Updated: 09 Jun, 2023 09:19 AM

girls used to give birth in the first 17 years justice sameer j dave

गुजरात में 17 साल की लड़की से रेप मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे. दवे ने कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा में आ गया है। 17 साल की लड़की से रेप हुआ था जिसके बाद वह सात माह की गर्भवती हो गई।

नेशनल डेस्क: गुजरात में 17 साल की लड़की से रेप मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे. दवे ने कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा में आ गया है। 17 साल की लड़की से रेप हुआ था जिसके बाद वह सात माह की गर्भवती हो गई। गुजरात हाईकोर्ट में पीड़िता के अबॉर्शन को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे. दवे ने कहा कि 'पुराने वक्त में 14-15 साल की उम्र में शादी होना सामान्य बात थी और 17 साल की उम्र में बच्चा भी हो जाता था। जस्टिस समीर जे. दवे ने वकील से कहा कि आप पढ़ेंगे नहीं लेकिन एक बार मनु स्मृति पढ़िएगा उसमें सब है।

 

जानिए पूरा मामला

17 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था, इसके बाद उसके पिता को जब पता चला कि लड़की गर्भवती है, तब तक 7 महीने हो चुके थे। इस मामले में नाबालिग के पिता की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी कि अभी वे यह सब नहीं संभाल सकती इसलिए अबॉर्शन की इजाजत दी जाए। पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील ने प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन पर जोर दिया। इस केस में दायर याचिका को लेकर जस्टिस समीर जे. दवे ने मौखिक रूप से कहा कि 'पुराने समय में यह सामान्य बात थी कि लड़कियों की शादी 14-15 साल की उम्र में हो जाती थी, वे 17 साल की उम्र तक एक बच्चे की मां बन जाती थीं। आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसके लिए एक बार मनु स्मृति पढ़नी चाहिए। 

 

वहीं सीनियर एडवोकेट सिकंदर सैयद ने कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करने की गुहार लगाई है। दरअसल, डॉक्टरों ने 18 अगस्त डिलीवरी होने का अनुमान लगाया है. हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि मां और भ्रूण दोनों अच्छी हालत में हैं तो गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने राजकोट सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को यह भी निर्देश दिया है कि लड़की की जांच तत्काल डॉक्टरों के एक पैनल से कराई जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जून को होनी है।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!