नींद में डूबा पति, पत्नी का गुस्सा उबलते पानी में छलका, फिर किया ऐसा कांड कि...

Edited By Updated: 12 Jul, 2025 04:40 PM

husband drowned in sleep wife s anger spilled in boiling water

दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने गुस्से में आकर अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जान आपकी रूह कांप जाएगी। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति पर गरम पानी में मिर्च का पाउडर मिलाकर डाल दिया। इस...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक महिला ने गुस्से में आकर अपने पति के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जान आपकी रूह कांप जाएगी। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति पर गरम पानी में मिर्च का पाउडर मिलाकर डाल दिया। इस घटना ने सबको चौंका दिया है।

नए साल के पहले दिन हुआ 'कांड'
यह दिल दहला देने वाली घटना नए साल के पहले दिन, 01 जनवरी 2025 को दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुई। ज्योति, जिसे लोग 'किट्टू' के नाम से भी जानते हैं, अपने पति के साथ घर में थी। आरोप है कि ज्योति ने अपने पति के चेहरे, मुँह और सीने पर उबलता हुआ पानी, जिसमें लाल मिर्च पाउडर मिला था, उड़ेल दिया। इतना ही नहीं, ज्योति ने कथित तौर पर अपने पति से कहा, "तुझ को तो जान से मारना ही है।" यह सुनकर पति सन्न रह गया और दर्द से कराह उठा।

मोबाइल लेकर भागी, खिड़की तोड़कर माँगी मदद
इसके बाद ज्योति ने और भी खतरनाक कदम उठाया। उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और अपने पति का मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गई ताकि वह किसी से मदद न माँग सके। पति, जो असहनीय दर्द से जूझ रहा था, उसने हिम्मत कर खिड़की तोड़ दी और बालकनी पर पहुँचकर ज़ोर-ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मकान मालिक विकास वहाँ पहुँचा और तुरंत उसे अस्पताल ले गया। हालाँकि, डॉक्टरों ने बताया कि पति को मामूली चोटें आई हैं।

FIR दर्ज, कोर्ट में सुनवाई और ज़मानत
घटना के बाद नांगलोई पुलिस स्टेशन में ज्योति के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने जाँच शुरू की और जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला तीस हजारी कोर्ट में पहुँचा, जहाँ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) सौरभ कुलश्रेष्ठ ने इसकी सुनवाई की।

ज्योति के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि ज्योति को झूठा फँसाया गया है। उन्होंने बताया कि ज्योति खुद अपने पति की ओर से घरेलू हिंसा की शिकार रही है और उसने 19 नवंबर 2024 को अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। वकील ने यह भी कहा कि ज्योति की ज़िंदगी आसान नहीं रही, उसकी पहली शादी टूट चुकी थी और उसकी एक बेटी भी है।

दूसरी ओर, पति के वकील ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि ज्योति ने अपनी पहली शादी और बेटी की बात अपने पति से छिपाई थी, जो उनके रिश्ते में एक बड़ा धोखा था। पति के वकील ने कोर्ट को बताया कि ज्योति का व्यवहार खतरनाक है और उसे ज़मानत देने से पीड़ित और गवाहों को खतरा हो सकता है।

कोर्ट ने दी 30,000 रुपये के चालान पर ज़मानत
9 जुलाई 2025 को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज्योति को 30,000 रुपये के चालान के साथ नियमित ज़मानत देने का फैसला किया है। जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्योति पीड़ित या गवाहों को नुकसान न पहुँचाए, उसे ज़मानत दी जा सकती है। कोर्ट ने सख्त शर्तें लगाईं ताकि भविष्य में कोई गलत हरकत न हो।


     

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