Indian Railway Ticket Rule: रेलवे का खास नियम जिसके बारे में 90% यात्री नहीं जानते, ट्रेन छूटने के बाद भी 'TDR' दिलाएगा आपको पैसा वापस

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 08:14 AM

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अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में स्टेशन पहुँचने में कुछ मिनटों की देरी भारी पड़ जाती है और आँखों के सामने से ट्रेन निकल जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि उनके पैसे डूब गए और अब टिकट किसी काम का नहीं रहा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हकीकत में,...

नेशनल डेस्क:  अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में स्टेशन पहुँचने में कुछ मिनटों की देरी भारी पड़ जाती है और आँखों के सामने से ट्रेन निकल जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि उनके पैसे डूब गए और अब टिकट किसी काम का नहीं रहा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हकीकत में, भारतीय रेलवे के नियम इतने भी सख्त नहीं हैं, बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए।

प्रीमियम ट्रेनों में नहीं चढ़ सकते
अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह टिकट किसी खास ट्रेन के लिए नहीं, बल्कि एक रूट के लिए होता है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो आप उसी टिकट पर उसी रूट की दूसरी पैसेंजर या मेल-एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हो सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जनरल टिकट लेकर आप राजधानी या वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में नहीं चढ़ सकते, वरना टीटीई आप पर भारी जुर्माना ठोक सकता है।

पेंच तब फंसता है जब बात रिजर्वेशन (कंफर्म टिकट) की आती है। अगर आपकी रिजर्व्ड सीट वाली ट्रेन छूट गई है, तो भूलकर भी उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में न बैठें। रेलवे इसे 'बिना टिकट यात्रा' मानता है और पकड़े जाने पर न केवल जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में समझदारी इसी में है कि आप तुरंत रिफंड की प्रक्रिया शुरू करें।

पैसे वापस पाने के लिए TDR करें
पैसे वापस पाने के लिए आपको TDR (टैक्स रिफंड रसीद) फाइल करनी होगी। अगर आपने काउंटर से टिकट लिया है, तो स्टेशन जाकर फॉर्म भरना होगा और अगर ऑनलाइन टिकट है, तो IRCTC की ऐप या वेबसाइट पर जाकर 'File TDR' का विकल्प चुनना होगा। याद रखें कि ट्रेन छूटने के बाद रिफंड का दावा करने का एक तय समय होता है। सही तरीके से क्लेम करने पर लगभग दो महीने के भीतर आपका पैसा आपके खाते में वापस आ जाता है।

रिफंड के मामले में कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। जैसे कि तत्काल टिकट पर कैंसिल कराने पर फूटी कौड़ी भी वापस नहीं मिलती। वहीं, अगर आप ट्रेन चलने से 12 से 48 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो 25% पैसा कटता है, जबकि 4 से 12 घंटे के बीच कैंसिल करने पर आधा पैसा कट जाता है। वेटिंग और आरएसी वालों के पास ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले तक का ही मौका होता है। इसलिए, अगर कभी ट्रेन मिस हो जाए, तो घबराने के बजाय फौरन TDR फाइल करें और नई यात्रा के लिए नया टिकट लें।

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