Edited By Mansa Devi,Updated: 16 May, 2025 06:49 PM

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को बताया है कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी, ‘‘जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।'' कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को मंगलवार को सौंपी अपनी...
नेशनल डेस्क: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को बताया है कि सिंधु जल संधि तब तक निलंबित रहेगी, ‘‘जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता।'' कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को मंगलवार को सौंपी अपनी मासिक रिपोर्ट में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि पहलगाम में नागरिकों पर ‘‘पाकिस्तान प्रायोजित'' आतंकवादी हमले के बाद संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘‘जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन करना नहीं छोड़ देता, तब तक प्रमुख जल-बंटवारा संधि निलंबित रहेगी।'' वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के वितरण और उपयोग से संबंधित है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने नयी दिल्ली द्वारा उठाई गई विशिष्ट आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए अपनी सरकार की तत्परता व्यक्त की थी। हालांकि, भारत सरकार संधि को स्थगित रखने के अपने फैसले पर दृढ़ है।