Edited By Mansa Devi,Updated: 03 Jan, 2026 02:57 PM

अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक जरूरी KYC अपडेट नहीं किया है, तो आपकी PF रकम निकालने, ट्रांसफर करने या अकाउंट री-एक्टिवेट करने में दिक्कत हो सकती है।
नेशनल डेस्क: अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक जरूरी KYC अपडेट नहीं किया है, तो आपकी PF रकम निकालने, ट्रांसफर करने या अकाउंट री-एक्टिवेट करने में दिक्कत हो सकती है। EPFO ने इस संबंध में हाल ही में चेतावनी जारी की है कि अधूरा या गलत KYC PF की रकम को रोक सकता है।
EPFO का फोकस: इनएक्टिव अकाउंट्स को एक्टिव करना
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि देश में लाखों EPF अकाउंट्स इनएक्टिव या डॉर्मेंट हो चुके हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है KYC डिटेल्स का अपडेट न होना। कई कर्मचारियों को पता भी नहीं होता कि उनकी बचत पुराने या नॉन-ऑपरेशनल अकाउंट्स में फंसी हुई है।EPFO अब इन इनएक्टिव अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें एक्टिव करने का काम करेगा। लेकिन इसके लिए अकाउंट होल्डर का KYC वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि अकाउंट और PF रकम को वैलिड डॉक्यूमेंट्स से लिंक किया जा सके।
KYC अपडेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- आधार नंबर
- पैन कार्ड
- आधार से जुड़े बैंक अकाउंट की जानकारी
- सही नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर
KYC अपडेट करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- EPFO मेंबर पोर्टल पर UAN, पासवर्ड और कैप्चा के साथ लॉगिन करें।
- मैनेज’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से ‘KYC’ चुनें।
- जिस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, उसके सामने वाले बॉक्स को चेक करें (जैसे बैंक, पैन, आधार, पासपोर्ट)।
- आवश्यक जानकारी सही-सही भरें (जैसे बैंक खाता संख्या, IFSC, पैन नंबर)।
- अगर कहा जाए तो डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- ‘सेव करें’ पर क्लिक करें। बैंक विवरण के लिए IFSC और आधार OTP से वेरिफिकेशन करें।
- आपका अनुरोध नियोक्ता के पास डिजिटल अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर EPFO अंतिम सत्यापन करेगा। स्वीकृति होने पर SMS के जरिए सूचना मिलेगी।