Edited By Mansa Devi,Updated: 09 Mar, 2026 01:16 PM

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर की दूसरी बुकिंग पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही कर सकेगा।
नेशनल डेस्क: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर की दूसरी बुकिंग पिछली डिलीवरी के 21 दिन बाद ही कर सकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य सिलेंडरों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाना है।
ऑनलाइन बुकिंग में बदलाव
ऑयल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में ऐसा बदलाव किया है कि अब 21 दिन से पहले कोई नई बुकिंग नहीं हो सकेगी। नए नियम शुक्रवार से लागू हो गए हैं और सभी गैस एजेंसी संचालकों को इन्हें सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
हाड़ौती कोटा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष चंद्रेश शर्मा ने बताया कि अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) देना अनिवार्य होगा। यह कोड उपभोक्ता को उनके मोबाइल पर ऑनलाइन बुकिंग के समय भेजा जाता है। इसे डिलीवरी मैन को देना जरूरी है, तभी सिलेंडर की डिलीवरी संभव होगी।
ई-केवाइसी और व्यावसायिक सिलेंडर
एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा कि अब ई-केवाइसी भी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस सिलेंडरों की बुकिंग के संबंध में भी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पहले उपभोक्ता लगभग 15 दिन बाद दूसरी बुकिंग कर सकते थे, अब यह अवधि 21 दिन कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम भू-राजनीतिक हालात और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पर्याप्त गैस और तेल की उपलब्धता
ऑयल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति जारी है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक या गैरजरूरी उपयोग न करें, अन्यथा दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस नए नियम से अब उपभोक्ताओं को अपनी बुकिंग समय का ध्यान रखना होगा और गैस एजेंसियों को भी समय पर और सही तरीके से सिलेंडरों की डिलीवरी सुनिश्चित करनी होगी।