Vivo कंपनी के अकाउंट सीज करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस

Edited By Anil dev,Updated: 13 Jul, 2022 02:06 PM

national news punjab kesari delhi delhi high court china smartphone vivo

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में उसके विभिन्न बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस कर बुधवार को जवाब मांगा।

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में उसके विभिन्न बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस कर बुधवार को जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने वीवो को एक सप्ताह के भीतर ईडी को 950 करोड़ रुपये की बैंक सुरक्षा गारंटी देने पर विभिन्न बैंक खातों के संचालन की भी मंजूरी दे दी। 

अदालत ने कंपनी से बैंक खातों में 251 करोड़ रुपये की बचत राशि रखने को भी कहा है, जो खातों पर रोक लगाए जाने के दौरान थी। उच्च न्यायालय ने ईडी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय कर दी। 

वीवो ने खातों पर रोक हटाने के अलावा कुछ देनदारी के निपटान के लिए बैंक खातों से लेनदेन करने की इजाजत भी मांगी थी। जांच एजेंसी ने पांच जुलाई को वीवो और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ धन शोधन की जांच में देशभर में कई स्थानों पर छापे मारे थे। ये छापे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मारे गए थे। 

Related Story

IPL
Gujarat Titans

Chennai Super Kings

Match will be start at 23 May,2023 07:30 PM

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!