उद्धव ठाकरे को फिर SC से झटका, विधायकों की अयोग्यता पर तत्काल सुनवाई से इनकार

Edited By Updated: 01 Jul, 2022 12:00 PM

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सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप को फिर से झटका लगा है। अदालत ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि 11 जुलाई को ही अन्य केसों के साथ ही इस मसले पर सुनवाई की जाएगी।

नेशनल डेस्क; सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप को फिर से झटका लगा है। अदालत ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि 11 जुलाई को ही अन्य केसों के साथ ही इस मसले पर सुनवाई की जाएगी। 

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 बागी विधायकों को विधानसभा से निलंबित किए जाने का अनुरोध करने वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री समेत 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित होने के कारण याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ ने ताजा याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। 

उच्चतम न्यायालय ने 29 जून को महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार को बृहस्पतिवार को बहुमत साबित करने के लिये विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।
 

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