Unnao rape case में SC के आदेश के बाद सामने आया पीड़िता के वकील का बयान,कहा- ‘मैं कोर्ट को धन्यवाद...’

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 03:57 PM

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उन्नाव दुष्कर्म कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक (Stay) लगा दी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर उसे...

Unnao rape case: उन्नाव दुष्कर्म कांड में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई की उम्मीदों पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक (Stay) लगा दी, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर उसे जमानत दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह स्पष्ट है कि सेंगर किसी भी सूरत में जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख और CBI की दलील

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि पीड़िता नाबालिग थी और सेंगर ने अपने सार्वजनिक पद (विधायक) का दुरुपयोग किया, जो इसे एक 'जघन्य' अपराध बनाता है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

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पीड़िता के वकील ने दी प्रतिक्रिया

पीड़िता के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा "मैं आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पीड़िता और उसका परिवार इस फैसले के लिए आभारी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि आरोपी को किसी भी स्थिति में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग चुकी है और अब न्याय की जीत हुई है।"

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कांग्रेस की मांग

कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी इस फैसले पर खुशी जताई और न्यायपालिका में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कानून और भी सख्त होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि कुलदीप सेंगर जैसे अपराधियों को 'मौत की सजा' मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।

 

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