New Income Tax Bill: अप्रैल 2026 से बदल जाएंगे टैक्स के नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 03:45 PM

new income tax bill tax rules will change from april 2026

संसद में अगस्त 2025 में New Income Tax Bill पारित हुआ था। इस बिल को देशभर में 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। यह नया बिल 64 साल पुराने 'इनकम टैक्स एक्ट 1961' की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और आम आदमी को जटिल कानूनी...

New Income Tax Bill: संसद में अगस्त 2025 में New Income Tax Bill पारित हुआ था। इस बिल को देशभर में 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। यह नया बिल 64 साल पुराने 'इनकम टैक्स एक्ट 1961' की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और आम आदमी को जटिल कानूनी दांव-पेंचों से मुक्ति दिलाना है।

क्या हैं बड़े बदलाव? 

इस नए बिल में सबसे बड़ा बदलाव टैक्स की शब्दावली में किया गया है। अब टैक्सपेयर्स को 'Previous Year' और 'Assessment Year' जैसी उलझी हुई श्रेणियों में नहीं फंसना होगा। सरकार अब 'टैक्स ईयर' (Tax Year) का कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रही है। साथ ही पूरे कानून को 536 धाराओं और 16 अनुसूचियों में बेहद सरल भाषा में व्यवस्थित किया गया है, ताकि एक आम नागरिक भी इसे आसानी से समझ सके।

मकान और प्रॉपर्टी मालिकों के लिए खुशखबरी

प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स लाभों को अब और भी आसान बनाया गया है:

  • नगरपालिका टैक्स: भुगतान के बाद अब 30% तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।
  • मकान निर्माण ब्याज: घर बनाने से पहले दिए जाने वाले ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ अब खुद के घर और किराए के घर, दोनों पर मिलेगा।
  • खाली प्रॉपर्टी: अगर कोई व्यावसायिक प्रॉपर्टी लंबे समय से खाली पड़ी है या इस्तेमाल में नहीं है, तो उस पर अब टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

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पेंशनर्स और नॉन-एम्प्लॉइज को बड़ा तोहफा

अब तक पेंशन के एकमुश्त हिस्से (Commuted Pension) पर टैक्स डिडक्शन का लाभ केवल सरकारी या निजी कर्मचारियों को मिलता था। लेकिन नए बिल में इसे नॉन-एम्प्लॉइज के लिए भी खोल दिया गया है। यानी अगर आप LIC या किसी अन्य संस्थान से पेंशन ले रहे हैं और एकमुश्त राशि (Lump sum) निकालते हैं, तो आपको भी टैक्स में छूट मिलेगी।

देरी से ITR भरने पर भी मिलेगा रिफंड

टैक्सपेयर्स के लिए एक और बड़ी राहत यह है कि अब डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR फाइल करने पर भी रिफंड मिलने में तकनीकी परेशानी नहीं होगी। सरकार ने उन सभी प्रावधानों को हटा दिया है जो रिफंड की राह में रोड़ा बनते थे। साथ ही Zero TDS प्रमाणपत्र की सुविधा भी दी जाएगी।

 

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