Edited By Mehak,Updated: 27 Aug, 2025 02:06 PM

यूपी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश भर में 'No Helmet No Fuel' विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के चलते बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा।
नेशनल डेस्क : यूपी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश भर में 'No Helmet No Fuel' विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के चलते बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा।
अभियान का संचालन
यह अभियान जिलाधिकारी की देखरेख में और जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से चलेगा।
- पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग प्रवर्तन की मुख्य जिम्मेदारी संभालेंगे।
- पेट्रोल पंप स्तर पर निगरानी का काम खाद्य एवं रसद विभाग करेगा।
- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग इस अभियान का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगा।
कानूनी प्रावधान
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार, दोपहिया चालक और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
- धारा 194D के तहत उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।
- सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी सभी राज्यों को हेलमेट अनुपालन कड़ाई से लागू करने की सलाह दी है।
सरकार का उद्देश्य
योगी सरकार ने साफ किया कि इस अभियान का मकसद नागरिकों को दंडित करना नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालना है।
- परिवहन आयुक्त ने कहा कि पिछले अनुभवों से साबित हुआ है कि ऐसे अभियानों से लोग जल्दी ही हेलमेट पहनने की आदत डाल लेते हैं।
- तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) और सभी पेट्रोल पंप संचालकों से सहयोग की अपील की गई है।
सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम
सरकार का कहना है कि नागरिक, प्रशासन और उद्योग यदि साथ मिलकर प्रयास करें तो सड़क हादसों में मौत और गंभीर चोटों की संख्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि यह पहल 'सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा को आदत बनाने के लिए है।'
नारा – 'हेलमेट पहले, ईंधन बाद में'
सरकार चाहती है कि हेलमेट पहनना लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। यह जीवन की सुरक्षा का सबसे आसान और सस्ता उपाय है, जिसे हर नागरिक को अपनाना होगा।