पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला- पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर छोड़ना होगा भारत

Edited By Pardeep,Updated: 24 Apr, 2025 01:16 AM

pakistani citizens will have to leave india within 48 hours

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर...

नेशनल डेस्कः भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए जारी सभी वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं और आगामी समय में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।​

उन्होंने बताया कि एक मई तक राजनयिक संबंधों में और कटौती के माध्यम से पाकिस्तानी और भारतीय उच्चायोगों में तैनात लोगों की कुल संख्या घटाकर 55 से 30 कर दी जाएगी। मिस्री ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एसवीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले के सीमापार संबंधों को सीसीएस को दी गई जानकारी में उजागर किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया गया। 

नई जवाबी कार्रवाइयों ने दोनों पक्षों के बीच मौजूद कुछ कूटनीतिक तंत्रों को बंद कर दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंध एक और नए निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सीसीएस ने संकल्प लिया कि हमले के अपराधियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा और उनके प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। विदेश सचिव ने पांच जवाबी कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि ‘‘पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉन ग्राटा) घोषित किया गया है'' तथा उनसे एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। 

मिस्री ने कहा, ‘‘संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे। दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा।'' मिस्री ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा। 

 

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