प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छात्रों से नहीं करा सकते Bond! सुप्रीम कोर्ट सुनाया अहम फैसला

Edited By Updated: 18 Nov, 2022 05:32 PM

private medical colleges cannot make students bond

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल की पढ़ाई के संबंध में आज एक अहम निर्णय लिया।एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि मेडिकल दाखिला के दौरान कॉलेजों द्वारा छात्रों से अब  बॉन्ड नहीं कराया जाएगा

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल की पढ़ाई के संबंध में आज एक अहम निर्णय लिया।एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने  आदेश दिया कि मे़डिकल दाखिला के दौरान कॉलेजों द्वारा छात्रों से अब  बॉन्ड नहीं कराया जाएगा।v कोर्ट ने कहा है कि Private Medical College स्टूडेंट्स से बॉन्ड नहीं करा सकते हैं हालांकि सरकारी मेडिकल कॉलेज ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे मेडिकल एजुकेशन में रियायत देते हैं। कॉलेज ने ऐसा किया है तो उन्हें स्टूडेंट्स को उनके पैसे वापस करने होंगे।

एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्र की ओर से जमा कराए गए बॉन्ड के पैसे वापस करने का निर्देश दिया है। सीजेआई ने कहा है कि निजी मेडिकल कॉलेज बांड कैसे मांगना शुरू कर सकते हैं? सरकारी अस्पताल इसकी मांग कर सकते हैं क्योंकि वे रियायती शिक्षा प्रदान करते हैं। कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कहा कि आपको पैसे वापस करने होंगे। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नियमों को बदलने और बांड लेने की अनुमति चाहते हैं तो सरकार से नियम बदलने की मांग करें।

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