मानहानि मामले में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का किया रुख, सूरत कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Edited By Updated: 25 Apr, 2023 08:27 PM

rahul gandhi moves gujarat high court in defamation case

‘मोदी सरनेम’ मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है

नेशनल डेस्कः ‘मोदी सरनेम’ मामले में दोषी ठहराए गए कांग्रेस नेता और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। बता दें कि ‘मोदी सरनेम’ मामले में सूरत कोर्ट ने पिछले महीने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया दिया गया।

इससे पहले गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका को 20 अप्रैल को खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर, कांग्रेस नेता की अर्जी आज खारिज कर दी।

राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद बने थे।

गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया।

अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे। उसने पिछले बृहस्पतिवार, 13 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत ने कांग्रेस नेता को कर्नाटक के कोलार में 2019 के दौरान एक चुनावी रैली में की गई उनकी टिप्पणी ‘‘सभी चोरों का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है'' के लिए दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!