गहलोत गुट के 91 विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट की फटकार, स्पीकर से 2 हफ्ते में मांगा जवाब

Edited By Anil dev,Updated: 06 Dec, 2022 05:15 PM

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राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर तलब किया है, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर यह नोटिस दिया है। यह पूरा मामला कांग्रेस के 91...

नेशनल डेस्क: राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर तलब किया है, जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर यह नोटिस दिया है। यह पूरा मामला कांग्रेस के 91 विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे से जुड़ा है। 

कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए स्पीकर और विधानसभा सचिव से पूछा है कि 70 दिन तक विधायकों के इस्तीफे पर फैसला क्यों नही किया, इस पर 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें। बता दें कि इस मामले में बीजेपी से उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने खुद ही पैरवी की है। इस दौरान राजेन्द्र राठौड़ ने कहा मेरी याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और विनोद कुमार भारवानी की बेंच ने इस पर सुनवाई की। राठौड़ अपने केस की खुद पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा- विधायकों के सामूहिक त्याग पत्र से वर्तमान सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। इसके बावजूद कैबिनेट मीटिंग कर नीतिगत निर्णय लिए जा रहे हैं। इस्तीफे स्वीकार नहीं करने से घोर संवैधानिक विफलता की स्थिति पैदा हो रही है। इसे रोकने के लिए कानूनी दखल जरूरी है। राज्य में 25 सितंबर से मौजूद संवैधानिक संकट पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
 

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