Edited By Seema Sharma,Updated: 08 Nov, 2019 02:56 PM
तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वकीलों को भी नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। कोर्ट ने कहा कि समस्या दोनों तरफ से है। कोर्ट ने कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं...
नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वकीलों को भी नसीहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। कोर्ट ने कहा कि समस्या दोनों तरफ से है। कोर्ट ने कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहते हैं, किसी कारण से ही चुप हैं।
वहीं इस दौरान वकीलों ने पुलिस अत्याचार की शिकायत की, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे हम सहमत नहीं। बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उम्मीद है कि दो दिनों के अंदर समाधान हो जाएगा। ओडिशा के वकीलों द्वारा हड़ताल से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणियां कीं।
बता दें कि बता दें कि कुछ दिन पहले दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट परिसर में पुलिस लॉकअप के पास पार्किंग को लेकर एक पुलिस का वकील के साथ विवाद हो गया था जिसके बाद वहां हालात दंगे और हिंसा वाले बन गए। वकीलों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं वकीलों ने महिला अधिकारियों के साथ भी बदसलूकी और धक्का-मुक्की की जिसके वीडियो भी सामने आए हैं।