यूनिवर्सिटी कैंपस में BF के सामने छात्रा से बनाए शारिरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई 30 साल की जेल, 90,000 रुपये का जुर्माना

Edited By Anu Malhotra,Updated: 02 Jun, 2025 11:17 AM

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महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर न्यायपालिका की कड़ी सोच को दर्शाते हुए चेन्नई की एक विशेष अदालत ने एना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामले में आरोपी ज्ञानसेकरन को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया है।

नेशनल डेस्क: महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर न्यायपालिका की कड़ी सोच को दर्शाते हुए चेन्नई की एक विशेष अदालत ने एना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामले में आरोपी ज्ञानसेकरन को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया है।

 क्या हुआ था मामला?

यह दिल दहला देने वाली घटना 23 दिसंबर, 2023 की रात लगभग 8 बजे की है। आरोपी ज्ञानसेकरन, जो चेन्नई के कोट्टूर इलाके का निवासी है और एना यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक बिरयानी स्टॉल चलाता था, ने कथित रूप से यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर एक महिला छात्रा के साथ सुनसान इलाके में यौन शोषण किया और उसके साथ मौजूद पुरुष मित्र की भी पिटाई की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने इस घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया और बाद में पीड़ितों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

सबूतों के दम पर दोष सिद्ध

इस सप्ताह की शुरुआत में चेन्नई की महिला अदालत ने ज्ञानसेकरन को सभी 11 आरोपों में दोषी ठहराया था, जिनमें यौन उत्पीड़न, डराने-धमकाने, और अवैध रूप से परिसर में घुसपैठ शामिल थे। अदालत ने माना कि यह आरोप दस्तावेज़ी और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर पूरी तरह साबित हुए। वीडियो क्लिप्स, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ितों के बयान इस मामले में अहम भूमिका में रहे।

न्यायपालिका का कड़ा संदेश

विशेष न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने सजा सुनाते समय कहा कि यह अपराध न केवल पीड़िता की गरिमा को चोट पहुंचाता है, बल्कि समाज में भय का माहौल पैदा करता है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में ब्लैकमेल और पूर्व नियोजित हिंसा को सख्ती से दंडित करना जरूरी है ताकि यह दूसरों के लिए भी एक चेतावनी बने।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद चेन्नई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस और पीड़ितों की तत्परता के कारण केस की सुनवाई तेज़ी से पूरी हुई और सख्त सजा संभव हो सकी।

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