उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग हुआ सक्रिय, जल्द होगी चुनाव की घोषणा

Edited By Updated: 23 Jul, 2025 03:23 PM

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने 2025 में होने वाले नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है।

नेशनल डेस्क: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आयोग ने 2025 में होने वाले नए उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सभी जरूरी तैयारियों के पूरा होने के बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों की जल्द ही घोषणा की जाएगी।

धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर उनके इस्तीफे की जानकारी दी। इसके बाद चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग ने क्या कहा?
आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के अंतर्गत कराया जाता है।

आयोग ने बताया कि निर्वाचक मंडल की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसके साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग ने बताया कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित रिकॉर्ड और अनुभवों की भी समीक्षा की जा रही है।

कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यह प्रक्रिया लोकसभा या विधानसभा चुनावों से अलग होती है। चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा (543 सदस्य) और राज्यसभा (245 सदस्य जिनमें 233 निर्वाचित व 12 मनोनीत सदस्य) के कुल 788 सदस्य मतदान करते हैं। हालांकि अंतिम मतदाता संख्या उस समय के संसद सदस्यों की वर्तमान संख्या पर निर्भर करती है।

उम्मीदवार की योग्यता और प्रक्रिया 
उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए कम से कम 20 सांसदों का प्रस्तावक और 20 सांसदों का समर्थक होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को ₹15,000 की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद निर्वाचन अधिकारी उनकी जांच करता है और केवल योग्य उम्मीदवारों के नाम बैलट में शामिल किए जाते हैं।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या है अंतर?

राष्ट्रपति चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ राज्यों के विधानसभा सदस्य भी मतदान करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही वोट डालते हैं। एक बड़ा अंतर यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में वे भी मतदान करने के पात्र होते हैं।

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