नाबालिग से रेप का था दोषी, लड़की ने दिया गलत बयान तो कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

Edited By Updated: 25 Mar, 2023 10:41 PM

was guilty of raping a minor the girl gave a false statement

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी की सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि लड़की अपने आप को बालिग बताकर अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी की सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि लड़की अपने आप को बालिग बताकर अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि लड़की 17 साल चार महीने की थी जब वह एक व्यक्ति के साथ चली गई थी और इसके बाद दोनों का एक बच्चा हुआ जो लड़की के पास है।

हाईकोर्ट अपनी दोषसिद्धि तथा 12 साल की सजा को चुनौती दे रहे एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने अपील पर सुनवाई चलने के दौरान कुछ शर्तों के साथ अपीलकर्ता की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने शर्त लगाई है कि दोषी व्यक्ति लड़की की मर्जी के बिना उसकी तथा उसके बच्चे की जिंदगी में दखल नहीं देगा।

लड़की ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए अपने बयान में कहा कि वह ‘‘अपनी मर्जी'' से लड़के के साथ गई थी और ‘‘वह उससे प्यार करती थी'' तथा उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अपनी गवाही में भी लड़की ने कहा कि उसने दोषी व्यक्ति को अपनी उम्र गलत बताई थी कि वह बालिग है। अदालत ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को लड़की को फौरन चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

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