Edited By Mansa Devi,Updated: 04 Jan, 2026 06:38 PM

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को शनिवार शाम 40 दिनों की पैरोल दी गई है। पैरोल की अवधि के दौरान वह हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा परिसर में...
नेशनल डेस्क: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर जेल से बाहर आने की अनुमति मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को शनिवार शाम 40 दिनों की पैरोल दी गई है। पैरोल की अवधि के दौरान वह हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा परिसर में रहेंगे। प्रशासन की ओर से उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पैरोल के दौरान राम रहीम को तय शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्हें डेरा परिसर से बाहर किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी तरह की नियमों की अनदेखी न हो।
2017 से जेल में बंद हैं राम रहीम
गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम साल 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। अदालत ने उन्हें दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। इन मामलों की जांच सीबीआई ने की थी, जिसमें पीड़ितों के बयान अहम साबित हुए। बताया गया कि घटना वर्ष 1999 की थी, जबकि औपचारिक बयान 2005 में दर्ज किए गए और कई साल बाद जाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो सकी।
पहले भी मिल चुकी है पैरोल
राम रहीम इससे पहले भी कई बार पैरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं। अगस्त में रक्षाबंधन से पहले उन्हें 40 दिनों की पैरोल दी गई थी। चुनावी समय में भी उनकी रिहाई को लेकर विवाद होता रहा है और कई राजनीतिक दलों व आम लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अगस्त 2026 में भी उन्हें इसी तरह 40 दिन की पैरोल मिली थी।
पैरोल खत्म होने के बाद होगी वापसी
इस बार भी 40 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद राम रहीम को वापस रोहतक की सुनारिया जेल लौटना होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि पैरोल के दौरान किसी भी तरह की शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सकती है।