अडानी-हिंडनबर्ग मामलाः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल की रिपोर्ट पेश

Edited By Updated: 19 May, 2023 02:31 PM

adani hindenburg case report of panel constituted by supreme court presented

अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। पैनल ने रिपोर्ट के बाद शेयरों में आई तेज गिरावट पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आधार बनाकर पैनल से ऐसे सुझाव भी मांगे थे जिसकी...

नई दिल्लीः अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। पैनल ने रिपोर्ट के बाद शेयरों में आई तेज गिरावट पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आधार बनाकर पैनल से ऐसे सुझाव भी मांगे थे जिसकी मदद से आने वाले समय में स्टॉक्स में ऐसे तेज उतार-चढ़ाव से बचा जा सके। इस पर पैनल ने 170 पेज से ज्यादा की रिपोर्ट पेश की है।

क्या है रिपोर्ट में खास

पैनल ने कहा है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में शेयर कीमतों को प्रभावित करने के आरोप पर वो नहीं कह सकते कि सेबी की तरफ से कोई चूक हुई है। इसके साथ ही पैनल ने कहा है कि सभी जांच को समय सीमा के अंदर पूरा होना चाहिए।

पैनल ने कहा कि सेबी 13 ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है। फिलहाल सेबी इन सभी लेनदेन से जुड़े आंकड़े जमा कर रही है। ऐसे में पैनल ये कहने के सिवाय कि जांच समय सीमा में पूरी होनी चाहिए, जांच में शामिल इन लेनदेन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।

कमेटी ने कहा है कि जिस अवधि की जांच की गई है उस दौरान अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला था जिसकी वजह जारी की गई रिपोर्ट है, हालांकि इस दौरान पूरे बाजार को देखा जाए तो इसमें अनावश्यक उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला।

पैनल ने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में डिस्क्लोजर आधारित काम होता है। डिस्क्लोजर कैपिटल जारी करने या लिस्टिंग के लिए जरूरी बनाए गए हैं। ये देखने की जरूरत है कि क्या डिस्क्लोजर में निवेशकों के सामने इतनी सारी जानकारी पहुंच जाती है कि इसमें बेहद आवश्यक जानकारी पर निवेशकों की नजर ही नही पड़ पाती।

पैनल ने जानकारी दी कि सेबी ने पाया है कि कुछ इकाईयों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जारी होने से पहले अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन ली थी और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद स्टॉक में गिरावट आने पर मुनाफा कमाया। पैनल के मुताबिक इस पर जांच जारी है और वो इसपर कोई राय नहीं दे सकता।

वही पैनल ने कहा है कि सेबी ने इस बात पर गौर किया है कि बाजार में इंट्रा-डे ट्रेडर्स की संख्या बढ़ रही है और सेबी ने ट्रेड से पहले उन्हे जागरुक करने की आवश्यकता को भी समझा है और उसने कमेटी को उन कदमो की जानकारी दी है कि जिससे इन स्थितियों से सही ढंग से निपटा जाए। पैनल के मुताबिक फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ाई स्कूली शिक्षा का हिस्सा होनी चाहिए।


 

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