खराब ड्राइविंग और ट्रैफिक नियम तोड़ने से बढ़ेगा बीमा प्रीमियम, रेगुलेटर ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Jan, 2021 05:39 PM

bad driving and breaking traffic rules will increase insurance premium

खराब ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पहले से ही फाइन और चालान के रूप में जेब पर भारी पड़ रहा था लेकिन, अब खराब ड्राइविंग करने से आपके बाइक, कार आदि व्हीकल्स के इंश्योरेंस का भी प्रीमियम बढ़ जाएगा।

बिजनेस डेस्कः खराब ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पहले से ही फाइन और चालान के रूप में जेब पर भारी पड़ रहा था लेकिन, अब खराब ड्राइविंग करने से आपके बाइक, कार आदि व्हीकल्स के इंश्योरेंस का भी प्रीमियम बढ़ जाएगा। दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के एक वर्किंग ग्रुप ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम (Traffic Violation Premium) का सुझाव दिया है, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को अपने वाहन के इंश्योरेंस के लिए अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।

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IRDAI के एक कार्य समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में खुद को क्षति (Own Damage) पर थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई और अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ ‘यातायात उल्लंघन प्रीमियम’ की शुरुआत करने की सिफारिश की है। यह प्रीमियम ओन डैमेज और थर्ड पार्टी के नुकसान के बीमा के साथ होगा। नियामक की ओर से गठित समूह ने मोटर बीमा में इसके लिए एक पांचवीं धारा जोड़ने का सुझाव भी दिया है।

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यह प्रीमियम मोटर इंश्‍योरेंस के ओन डैमेज, थर्ड पार्टी और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा शामिल किए जाने का सुझाव है। आईआरडीए ने जारी मसौदे में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से एक फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव के अनुसार, यह प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा। किसी नए वाहन के संबंध में यह शून्य होगा। इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अलग-अलग गंभीरता वाले उल्लंघनों से तय होगा। 

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यातायात नियमों के उल्लंघन पर कटे चालान का आंकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को एनआईसी (National Informatics Center) से प्राप्त होगा। रिपोर्ट के अनुसार, कोई भी मोटर इंश्‍योरेंस खरीदार जब किसी तरह का मोटर इंश्‍योरेंस लेने के लिए जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी के पास पहुंचेगा तो ओन डैमेज या थर्ड पार्टी या पैकेज के साथ ट्रैफिक उल्‍लंघन पॉइंट का आकलन किया जाएगा। इसी के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जाहिर है जब कोई नया वाहन खरीदेगा तो उसकी ट्रैफिक वॉयलेशन हिस्‍ट्री साफ होगी। इस तरह उसमें कोई ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। गाड़ी के ट्रांसफर के मामले में भी ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम शून्‍य से शुरू होगा।

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