CBI ने आम्रपाली पर 230 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया

Edited By Updated: 20 May, 2022 03:20 PM

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम्रपाली लेज़र वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल शर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 230 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि

नई दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम्रपाली लेज़र वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल शर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 230 करोड़ रुपए से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ 230 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। 

प्राथमिकी के मुताबिक, इन बैंकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-4 इलाके में 1.06 लाख वर्ग मीटर भूखंड पर एक आवासीय भवन विकसित करने के लिए ऋण की मंजूरी दी थी। कंपनी यह कर्ज चुकाने में विफल रही, जिसके बाद 31 मार्च, 2017 को उनके खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत में आरोप लगाया है कि "इस रवैये से बैंक को 230.97 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है।" 

आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों के एक समूह ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वादा किए गए फ्लैटों की समय पर आपूर्ति नहीं होने पर उच्चतम न्यायालय में शिकायत की थी। आम्रपाली डेवलपर्स का 42,000 फ्लैट विकसित करने और बेचने का वादा था। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया था। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) एवं धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
 

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