होम बायर्स को समय पर नहीं दिया फ्लैट, अब देने होंगे 50 करोड़ रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Jul, 2022 04:01 PM

home buyers were not given flats on time now they will have to pay

गुरुग्राम के बिल्डरों को होम बायर्स को फ्लैट बनाकर नहीं देना महंगा पड़ा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने अंसल, रहेजा और वाटिका समेत 23 बिल्डरों को होम बायर्स के 50 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। उन्हें 90 दिन के भीतर 63 होम

नई दिल्ली: गुरुग्राम के बिल्डरों को होम बायर्स को फ्लैट बनाकर नहीं देना महंगा पड़ा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने अंसल, रहेजा और वाटिका समेत 23 बिल्डरों को होम बायर्स के 50 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश दिया है। उन्हें 90 दिन के भीतर 63 होम बायर्स को रिफंड करने को कहा है। बिल्डरों को रिफंड के साथ 9.70 फीसदी ब्याज देने को भी कहा गया है। इन बिल्डर्स में अंसल, रहेजा और वाटिका के साथ-साथ ऑरिस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, अनंत राज और सीएचडी शामिल हैं।

होम बायर्स ने रेरा से शिकायत की थी कि लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें फ्लैट नहीं मिल रहा है। रेरा के चेयरमैन केके खंडेलवाल ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अथॉरिटी ने बिल्डर्स को होम बायर्स का पैसा ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। बिल्डर्स एग्रीमेंट के मुताबिक बायर्स को फ्लैट देने में नाकाम रहे। बिल्डर्स को इस तरह होम बायर्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके हितों को बचाने के लिए रेरा है। बिल्डर्स ने होम बायर्स से पैसा ले लिया लेकिन निश्चित समय के भीतर उन्हें फ्लैट देने में नाकाम रहे।

उन्होंने कहा कि जुलाई में करीब 300 मामले सुनवाई के लिए आ चुके हैं। इनमें से 63 मामलों में बिल्डर्स को ब्याज समेत रिफंड करने को कहा गया है। ये मामले 17 बिल्डर्स से जुड़े थे और इनमें रिफंड की अमाउंट 50 करोड़ रुपए के करीब थी। रहेजा डेवलपर्स को सबसे ज्यादा 12 करोड़ रुपए का रिफंड देना है। यह रिफंड 11 होम बायर्स का है। इनमें से एक रिफंड 2.35 करोड़ रुपए का है।
 

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