Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Jun, 2025 12:23 PM

अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी से कमाई की है और उसे आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो अब सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग ने ऐसे हजारों लोगों को ई-मेल भेजे हैं, जिन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से होने वाली आय की जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में...
बिजनेस डेस्कः अगर आपने क्रिप्टोकरेंसी से कमाई की है और उसे आयकर रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो अब सतर्क हो जाइए। आयकर विभाग ने ऐसे हजारों लोगों को ई-मेल भेजे हैं, जिन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से होने वाली आय की जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में नहीं दी या गलत जानकारी दी है।
किन्हें भेजे जा रहे हैं नोटिस?
सूत्रों के अनुसार, ये जांच आकलन वर्ष 2023-24 और 2024-25 से संबंधित है। आयकर विभाग को आशंका है कि कुछ हाई-रिस्क टैक्सपेयर्स ने बिना हिसाब की आय को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है। इनमें से कुछ पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह के चलते जांच शुरू की गई है।
विभाग ने इन व्यक्तियों से अपडेटेड ITR दाखिल करने को कहा है। यह कार्रवाई क्रिप्टो एक्सचेंजों से मिले TDS डेटा और करदाताओं द्वारा दाखिल ITR के बीच मिलान के आधार पर की जा रही है।
क्रिप्टो इनकम पर कितना टैक्स लगता है?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 115BBH के तहत, क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% टैक्स, सर्चार्ज और सेस के साथ वसूला जाता है। इसपर कोई भी खर्च या लॉस एडजस्टमेंट की अनुमति नहीं होती है।
इसके अतिरिक्त: क्रिप्टो से हुए घाटे को न किसी अन्य इनकम से समायोजित किया जा सकता है, न अगले साल ले जाया जा सकता है।
कई करदाताओं ने ITR में VDAs की जानकारी नहीं दी या कम टैक्स दर का इस्तेमाल किया, जो नियमों का उल्लंघन है।
Trust but Verify नीति पर काम कर रहा विभाग
CBDT का यह कदम "टैक्सपेयर्स पर विश्वास करें" सिद्धांत के तहत है, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और TDS रिकॉर्ड का उपयोग कर रहा है कि क्रिप्टो लेन-देन से हुई आमदनी पर पूरा टैक्स अदा किया जाए।