Paytm Payments Bank: RBI ने पेटीएम को दी बड़ी राहत, 15 मार्च तक बढ़ाई डेडलाइन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Feb, 2024 05:57 PM

rbi gives big relief to paytm deadline extended till march 15

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप रोकने की अंतिम तारीख 15 मार्च करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की राशि की निर्बाध निकासी की...

बिजनेस डेस्कः आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप रोकने की अंतिम तारीख 15 मार्च करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने को कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम की इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उत्पाद, वॉलेट व फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था।

हालांकि, कोई भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड ग्राहकों के खातों में किसी भी समय वापस जमा किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा था कि निर्देश लगातार निरंतर गैर-अनुपालन के बाद दिए गए। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की किसी भी समीक्षा से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पीपीबीएल के कामकाज के व्यापक मूल्यांकन और ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

इसके अलावा एनएचएआई ने भी पेटीएम को बड़ा झटका दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की टोल संग्रहण इकाई भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को परेशानी से बचने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा 32 अधिकृत बैंकों से ‘फास्टैग’ सेवाएं लेने की सलाह दी है।

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