Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 May, 2025 12:59 PM

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई के द्वारा एसबीआई पर लगाया गया ये जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है। इसके साथ ही, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने ऐसा ही...
बिजनेस डेस्कः देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारी जुर्माना लगाया है। आरबीआई के द्वारा एसबीआई पर लगाया गया ये जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है। इसके साथ ही, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी आरबीआई ने ऐसा ही कदम उठाया है। आरबीआई ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 1.72 करोड़ रुपए (1,72,80,000) का जुर्माना लगाया है।
क्या है SBI पर जुर्माना लगाने की वजह?
RBI के अनुसार एसबीआई ने लोन और अग्रिमों पर वैधानिक प्रतिबंधों, ग्राहक संरक्षण अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना और बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने में अनुशासन जैसे निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई को कारण बताओ नोटिस दिया और जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना एसबीआई ऊपर लगाया है। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना ग्राहकों से संबंधित लेनदेन की वैधता या बैंकों के साथ उनके अनुबंधों की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि बैंकों के ऊपर की जाने वाली सख्ति से ग्राहकों के हित सुरक्षित रखना है, जो बैंकों को अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनाएगा। साथ ही ये निश्चित करेगा कि कस्टमर को मिलने वाली सर्विस में किसी प्रकार की अनदेखी न हो, इसके लिए आरबीआई समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी करता है। इसके साथ ही इस कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि चाहे बैंक कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य है, और किसी भी लापरवाही पर केंद्रीय बैंक सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।
जन स्माल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना
आरबीआई ने एक अन्य बयान में बताया कि जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।