RBI का बड़ा कदम, भूले खातों का पैसा ढूंढना हुआ आसान

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 12:55 PM

rbi takes a major step making it easier to find money in dormant accounts

कई लोगों को लगता है कि अगर बैंक खाता सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसमें जमा पैसा खत्म हो जाता होगा लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर मामलों में पैसा सुरक्षित रहता है, बस वह ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट’ की श्रेणी में चला जाता है। ऐसे ही भूले-बिसरे खातों और...

बिजनेस डेस्कः कई लोगों को लगता है कि अगर बैंक खाता सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है तो उसमें जमा पैसा खत्म हो जाता होगा लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर मामलों में पैसा सुरक्षित रहता है, बस वह ‘अनक्लेम्ड डिपॉजिट’ की श्रेणी में चला जाता है। ऐसे ही भूले-बिसरे खातों और जमा राशियों का पता लगाने के लिए RBI ने UDGAM पोर्टल शुरू किया है।

इस पोर्टल की मदद से आप घर बैठे यह जांच कर सकते हैं कि आपके या आपके परिवार के नाम पर किसी बैंक में कोई रकम पड़ी है या नहीं।

क्या है UDGAM पोर्टल?

UDGAM का पूरा नाम Unclaimed Deposits Gateway to Access Information है। यह RBI का एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां एक साथ कई बैंकों में मौजूद अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी सर्च की जा सकती है। पहले इसके लिए अलग-अलग बैंकों की शाखाओं में जाना पड़ता था लेकिन अब एक ही पोर्टल से यह काम आसान हो गया है। हालांकि, यह साफ समझना जरूरी है कि UDGAM सिर्फ जानकारी देता है, इससे सीधे पैसे नहीं निकाले जा सकते।

UDGAM पोर्टल पर कैसे करें सर्च?

पोर्टल पर जाकर नाम, जन्मतिथि जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है। बेहतर नतीजों के लिए नाम की अलग-अलग स्पेलिंग डालकर भी सर्च करना चाहिए, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में नाम अलग तरीके से दर्ज हो सकता है। अगर आप माता-पिता या किसी रिश्तेदार के खाते की जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो वही नाम इस्तेमाल करें जो पुराने पासबुक या एफडी रसीद में लिखा हो।

नाम दिखने पर आगे क्या करें?

अगर पोर्टल पर आपके नाम से कोई एंट्री दिखती है, तो इसे अंतिम पुष्टि न मानें। अगला कदम संबंधित बैंक से संपर्क करना होता है। बैंक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के जरिए रिकॉर्ड का मिलान करेगा।
खाताधारक खुद क्लेम कर रहा हो तो प्रक्रिया आसान रहती है, जबकि कानूनी वारिस के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।

10 साल से पुराने पैसे का क्या होता है?

अगर कोई जमा राशि 10 साल से ज्यादा समय तक क्लेम नहीं की जाती, तो बैंक उसे RBI के Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाताधारक या उसके वारिस आज भी बैंक के जरिए पैसा क्लेम कर सकते हैं।

किन बातों का रखें ध्यान?

UDGAM पर सर्च करते समय धैर्य रखें और नाम-उपनाम के अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमाएं। पुराने मोबाइल नंबर, ईमेल या पते की जानकारी संभालकर रखें, क्योंकि पहचान सत्यापन में ये काम आ सकते हैं। सही जानकारी के साथ यह पोर्टल वर्षों से अटके पैसों को वापस पाने का आसान रास्ता बन सकता है।
 

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