सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिए संशोधित ऋण गारंटी योजना एक अप्रैल से होगी लागू

Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Mar, 2023 05:24 PM

revised loan guarantee scheme for micro small scale industries will

देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना शनिवार से लागू होगी। इसमें एक करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम दो प्रतिशत से घटकर 0.37 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की कुल लागत में...

नई दिल्लीः देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना शनिवार से लागू होगी। इसमें एक करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क अधिकतम दो प्रतिशत से घटकर 0.37 प्रतिशत किया जा रहा है। इससे छोटे कारोबारियों के लिए ऋण की कुल लागत में कमी होगी। नई योजना में गारंटी की अधिकतम सीमा भी दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दी गई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी कोष ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने कहा, ''गारंटी की सीमा को दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही 10 लाख रुपए तक के ऋण बकाया के लिए गारंटी के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की जरूरत नहीं होगी।'' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि एक अप्रैल, 2023 से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इस घोषणा के तहत सीजीटीएमएसई में 30 मार्च, 2023 को 8,000 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। 
 

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