Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Nov, 2026 10:05 AM

सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी के बावजूद दिल्ली के बाजारों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री संबंधी एक अखबार की खबर सामने आने के बाद नाराजगी जताते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।
नई दिल्ली (एजैंसी): सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी के बावजूद दिल्ली के बाजारों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री संबंधी एक अखबार की खबर सामने आने के बाद नाराजगी जताते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, “एक अखबार में आज की खबर में एक तस्वीर है... इसमें कहा गया है कि कल के आदेश के बावजूद अब भी दुकानों में सब कुछ उपलब्ध है।”
न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, ‘खबर में कहा गया है कि बाजारों में हर तरह के पटाखे उपलब्ध हैं। कृपया इस पर ध्यान दें।’
केवल ‘ग्रीन’ पटाखे फोड़ने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में 7 और 8 नवम्बर (दीपावली) को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक केवल ‘ग्रीन’ पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।
पीठ ने 29 अक्तूबर के अपने आदेश में कहा, “हालांकि, पूर्ण प्रतिबंध लगाना आदर्श समाधान प्रतीत होता है, लेकिन हमारा मानना है कि इस समय इस अदालत के पास यह तय करने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं कि पटाखे फोड़ने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए पूर्ण प्रतिबंध सबसे बेहतर विकल्प होगा या नहीं।’