Edited By Anu Malhotra,Updated: 11 Feb, 2026 10:13 AM

केंद्रीय कर्मचारियों और विशेषकर रिटायर्ड हो चुके पेंशनर्स के लिए एक बड़ी चिंता खत्म हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से वंचित नहीं रखा जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी...
नेशनल डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों और विशेषकर रिटायर्ड हो चुके पेंशनर्स के लिए एक बड़ी चिंता खत्म हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 8th Pay Commission के लाभों से वंचित नहीं रखा जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि पेंशन संशोधन में रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
क्या तारीख बनेगी बाधा?
अक्सर यह माना जाता है कि नए वेतन आयोग के लागू होने की तिथि (1 जनवरी 2026) से पहले रिटायर होने वालों को बढ़ी हुई राशि का फायदा नहीं मिलता। हालांकि, मंत्री ने साफ किया कि 'फाइनेंस एक्ट 2025' में ऐसा कोई नियम नहीं है जो पुराने और नए पेंशनर्स के बीच अंतर पैदा करे। पुराने पेंशनभोगियों की राशि भी उसी तरह संशोधित की जाएगी जैसे पिछले वेतन आयोगों के दौरान की गई थी।
कैसे बढ़ेगी पेंशन?
नए नियमों के अनुसार, पेंशन वृद्धि के दो अलग तरीके होंगे:-
नए रिटायर होने वाले: जो लोग 1 जनवरी 2026 के बाद कार्यमुक्त होंगे, उनकी पेंशन की गणना सीधे उनके नए और बढ़े हुए वेतन (Basic Pay) के आधार पर होगी।
पुराने पेंशनर्स: दिसंबर 2025 तक रिटायर हो चुके लोगों की मौजूदा पेंशन को एक तय फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से गुणा करके बढ़ाया जाएगा।
8th Pay Commission की वेबसाइट हुई शुरू
सरकार ने 8th Pay Commission की आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) को भी लाइव कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए अब कर्मचारी और पेंशनर्स सीधे अपने सुझाव और फीडबैक दे सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 तय की गई है। इस पहल का उद्देश्य महंगाई के दौर में सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।