कांग्रेस के पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- समाज में गलत संदेश जाएगा

Edited By rajesh kumar,Updated: 29 Jan, 2023 07:24 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोपी कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी।

 

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार के आरोपी कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी और शाहीन बाग थाने के जांच अधिकारी तथा थाना प्रभारी को ‘कारण बताओ' नोटिस भी जारी किया। अदालत ने ‘कारण बताओ' नोटिस में पूछा कि खान की पिछली संलिप्तता रिपोर्ट के संबंध में अदालत को गलत जानकारी देने के चलते दोनों पुलिस अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

समाज में गलत संदेश जाएगा 
खान को पांच जनवरी को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने शनिवार को जारी आदेश में कहा, ‘‘अगर कानून लागू करने वालों पर हमला किया जाता है या उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो यह समाज में गलत संदेश देगा। मेरे विचार से इन परिस्थितियों में आरोपी आसिफ मोहम्मद खान की जमानत अर्जी मंजूर करने लायक नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।''

खुद को कानून से ऊपर मानते हैं
न्यायाधीश ने कहा कि घटना से संबंधित वीडियो में खान के आचरण से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि उनके मन में कानून का सम्मान नहीं है और वह खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। अदालत ने कहा, ‘‘जिस तरह से वह (खान) पुलिस अधिकारियों के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वह निंदनीय है। किसी व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो भी कारण उपलब्ध हो, लेकिन उससे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह कानून को अपने हाथ में ले और उन सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करे जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।''

जानें कहा कहती है FIR
इसने कहा कि प्राथमिकी के अनुसार, खान ने शिकायतकर्ता कांस्टेबल धर्मपाल को घटनास्थल पर जाने से रोका, उन्हें धमकी दी, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और जनता को उकसाने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि इस प्रकार खान ने शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया। इसने आदेश की प्रति थाना प्रभारी को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।

पुलिस ने कहा कि चार जनवरी को मोटर वाहन चोरी की एक घटना के संबंध में जब पुलिस नयी बस्ती इलाके में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच कर रही थी, तब खान ने कथित तौर पर अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। खान को इससे पहले नवंबर 2022 की शुरुआत में एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 

 

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