कॉलोनी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- 'जानवर भी जीवित प्राणी... देखभाल करनी होगी'

Edited By Yaspal,Updated: 28 Mar, 2023 06:45 PM

bombay high court said  animals are also living beings  care has to be taken

बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों से नफरत करना या उनके साथ क्रूर व्यवहार करना "सभ्य समाज के व्यक्तियों" से स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उस यचिका पर सुनवाई करते हुए की

नेशनल डेस्कः बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों से नफरत करना या उनके साथ क्रूर व्यवहार करना "सभ्य समाज के व्यक्तियों" से स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उस यचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें एक महिला ने दावा किया है कि उसे रिहायशी सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोका जा रहा है। अदालत ने सोसाइटी से सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे का हल करने को कहा है। जस्टिस जी एस कुलकर्णी और जस्टिस आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने मंगलवार को हाईकोर्ट भवन परिसर में कई आवारा कुत्तों और बिल्लियों की देखभाल करने वाले वकीलों और न्यायाधीशों का उदाहरण दिया।

जस्टिस कुलकर्णी ने कहा, “ ये जानवर भी जीवित प्राणी हैं और हमारे समाज का हिस्सा हैं... हमें इनकी देखभाल करनी होगी।” पीठ पारोमिता पुरथन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने अपनी याचिका पर में दावा किया है कि वह पशु प्रेमी हैं और उपनगरीय कांदिवली में अपनी सोसाइटी में 18 आवारा कुत्तों की देखभाल करती हैं, लेकिन उन्हें कुत्तों को खाना खिलाने से रोका जा रहा है और इस वास्ते अलग स्थान भी नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि सोसाइटी प्रबंधन ने उन्हें रोकने के लिए बाउंसर लगाने का भी निर्देश जारी किया है।

अदालत ने सोमवार के अपने आदेश में कहा, “ हम प्रबंध समिति के सदस्यों और समाज के अन्य सदस्यों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आवारा कुत्तों से नफरत करना या उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करना, सभ्य समाज के व्यक्तियों का अच्छा रवैया नहीं हो सकता है और ऐसे जानवरों के प्रति क्रूरता संवैधानिक लोकाचार और वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ होगी।”

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए, आवासीय सोसाइटी ने पीठ को सूचित किया कि उसने किसी भी बाउंसर को नहीं रखा है, जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है। अदालत ने सोसाइटी प्रबंधन और याचिकाकर्ता को मुद्दे का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने और आवारा पशुओं को खिलाने के लिये एक निर्दिष्ट स्थान देने पर विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामले को आगे की सुनवाई के लिए छह अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया। पीठ ने कहा कि तब तक याचिकाकर्ता सोसाइटी की पार्किंग में कुत्तों को खाना खिलाना जारी रख सकती हैं।

 

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