रिश्वतखोर को सुनाई 9 साल की सजा व 5000 रुपये जुर्माना

Edited By Updated: 02 Mar, 2023 06:21 PM

bribery taker sentenced to 9 years and fined rs 5000

रिश्वतखोर को सुनाई 9 साल की सजा व 5000 रुपये जुर्माना


चंडीगढ़, 2 मार्च - (अर्चना सेठी)  एंटी करप्शन ब्यूरो,हरियाणा द्वारा जहां भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में रंगे हाथ पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा रही है।


ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पुन्हाना के तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे सहायक उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह को 14 जनवरी, 2019 को की गई रेड के दौरान एक डंपर मालिक से 18,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।  


इसी दिशा में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जिला नूहं श्री संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने तत्कालीन चौकी प्रभारी रहे एएसआई प्रह्लाद सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-7 के तहत 4 साल कारावास व 2,000 जुर्माना तथा धारा-13 के तहत 5 साल कैद व 3,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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