दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों पर आरोप तय, तोड़फोड़, आगजनी, गोलियां चलाने में थे शामिल

Edited By Yaspal,Updated: 13 Mar, 2023 10:55 PM

court frames charges on 8 accused in delhi violence case

यहां की एक सत्र अदालत ने फरवरी, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में हत्या, आगजनी और चोरी समेत विभिन्न अपराधों के आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है

नई दिल्लीः यहां की एक सत्र अदालत ने फरवरी, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में हत्या, आगजनी और चोरी समेत विभिन्न अपराधों के आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इन आठों पर 24 फरवरी, 2020 को यहां शिव विहार तिराहा के पास एक समुदाय विशेष के लोगों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राहुल सोलंकी नाम के व्यक्ति की भीड़ द्वारा गोली मारे जाने से मौत हो गई जबकि संजीव कौशिक की दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई।

सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मुस्तकीम के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना), 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।'' अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या) समेत अन्य संबंधित धाराओं में भी आरोप तय करने के आदेश दिए। इसने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से पता चलता है कि दंगाई भीड़ तोड़फोड़, आगजनी, गोलियां चलाने आदि में लिप्त थी।

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