SC का अहम फैसला-चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति CBI चीफ की तर्ज पर हो, चुनाव कमेटी में होंगे PM ,CJI और विपक्षी नेता

Edited By Updated: 02 Mar, 2023 12:04 PM

election commissioners should be appointed on the lines of cbi chief sc

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (EC) और मुख्य चुनाव आयोग (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI चीफ के तर्ज पर ही CEC की नियुक्ति होनी चाहिए।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग (EC) और मुख्य चुनाव आयोग (CEC) की नियुक्ति प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI चीफ के तर्ज पर ही CEC की नियुक्ति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी नाम की सिफारिश करें और इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद CEC की नियुक्ति हो।

 

कोर्ट ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं हैं तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधी समिति में लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (EC) स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए बाध्य है, उसे संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए।

 

निर्वाचन आयुक्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के मामले पर संविधन पीठ ने कहा कि लोकतंत्र नाजुक है और कानून के शासन पर बयानबाजी इसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए नहीं तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।

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