GIFT City Liquor Rules 2025: अब यहां पर बिना परमिट पी सकेंगे शराब, सरकार ने दी बड़ी राहत, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 11:30 AM

gift city liquor rules now you can drink alcohol without a permit in gujarat

गुजरात सरकार ने राज्य के एकमात्र 'ड्राय-फ्री' ज़ोन, GIFT सिटी में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शराब से जुड़े नियमों को बेहद सरल बना दिया है। गृह विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार अब गुजरात से बाहर के पर्यटकों और विदेशी नागरिकों को शराब के लिए...

नेशनल डेस्क : गुजरात सरकार ने राज्य के एकमात्र 'ड्राय-फ्री' ज़ोन, GIFT सिटी में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शराब से जुड़े नियमों को बेहद सरल बना दिया है। गृह विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार अब गुजरात से बाहर के पर्यटकों और विदेशी नागरिकों को शराब के लिए Temporary Permit बनवाने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। अब वे केवल अपना वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार, पासपोर्ट या अन्य राज्य का आईडी) दिखाकर निर्धारित केंद्रों पर शराब पी सकेंगे ।

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नियमों में क्या-क्या बदला?

सरकार ने शराब परोसने के दायरे को भी काफी बढ़ा दिया है। पहले शराब केवल होटलों के खास 'वाइन एंड डाइन' क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे होटल के लॉन, पूल-साइड, छत (टेरेस) और अन्य फूड क्षेत्रों में भी परोसा जा सकेगा। इतना ही नहीं जो लोग केवल खाना खाने आ रहे हैं, उन्हें भी अब वाइन-डाइन एरिया में बैठने की अनुमति होगी।

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कर्मचारियों और मेहमानों के लिए बड़ी राहत

गिफ्ट सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अब प्रक्रिया आसान हो गई है। पहले उन्हें शराब के परमिट के लिए अपने HR से सिफारिश लेनी पड़ती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। साथ ही अब एक कर्मचारी एक बार में अधिकतम 25 मेहमानों की मेजबानी कर सकता है, जबकि पहले यह संख्या काफी कम थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से गिफ्ट सिटी को दुबई और सिंगापुर जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों की तर्ज पर विकसित करने में मदद मिलेगी।

 

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