Edited By Yaspal,Updated: 10 Dec, 2023 12:54 AM

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित सरकारी ठेकों में ‘‘40 प्रतिशत कमीशन'' के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच. एन. नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने संबंधी सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है।
नेशनल डेस्कः कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित सरकारी ठेकों में ‘‘40 प्रतिशत कमीशन'' के आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच. एन. नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने संबंधी सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 2019-20 से 2022-23 के बीच शहरी विकास, जल संसाधन, लघु सिंचाई और ग्रामीण विकास, लोक निर्माण और पंचायत राज विभागों में आवंटित कार्यों में कथित कमीशन की जांच के लिए पांच अगस्त, 2023 को उक्त आदेश जारी किया था।
कई ठेकेदारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने सात दिसंबर को सरकारी आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, ‘‘जब तक राज्य विवादित आदेश जारी करने या एक सदस्यीय जांच आयोग गठित करने की अपनी कार्रवाई को उचित नहीं ठहराता, तब तक आगे की सभी कार्यवाही पर रोक रहेगी।''