GST कटौती से कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर होगी बड़ी बचत, जानिए कितना बचेगा पैसा

Edited By Updated: 04 Sep, 2025 06:22 PM

huge savings on the purchase of clothes and shoes due to gst reduction

जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले नए टैक्स स्लैब का ऐलान किया है, जिसमें ₹2,500 या कम कीमत वाले कपड़े और जूतों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे ₹10,000 की खरीदारी पर ₹760 तक की बचत होगी। 18% टैक्स उन वस्तुओं पर लागू होगा,...

नेशनल डेस्क: जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है, जिसके तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब रहेंगे- 5% और 18%। इस बदलाव के चलते कई आम जरूरत की वस्तुओं के दाम घटेंगे, खासतौर पर कपड़ा और जूते जैसे सामानों की कीमतों में भारी कमी आएगी।

इस नए नियम के तहत ₹2,500 या उससे कम कीमत वाले रेडीमेड कपड़े जैसे शर्ट, टी-शर्ट, जींस और ₹2,500 तक के जूतों पर अब 12% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी देना होगा। इससे ग्राहकों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, ₹2,000 कीमत वाले कपड़े या जूते खरीदने पर लगभग ₹152 की बचत होगी। वहीं, ₹2,500 से ऊपर की कीमत वाले कपड़ों और जूतों पर 18% टैक्स लागू होगा, जो पहले 12% या 28% के दायरे में आता था।

अगर कोई व्यक्ति ₹10,000 की खरीदारी करता है, जिसमें ₹2,500 से कम कीमत वाले कपड़े और जूते शामिल हैं, तो अब उसे 12% की जगह केवल 5% टैक्स देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुल खर्च लगभग ₹9,240 ही होगा, जिससे उसे लगभग ₹760 की सीधी बचत होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, बल्कि कपड़ा और फुटवियर इंडस्ट्री को भी बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। इस बदलाव का असर बाजार में व्यापक रूप से देखने को मिलेगा और यह उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।

बता दें कि GST काउंसिल की बुधवार को हुई अहम बैठक में टैक्स ढांचे में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी गई। अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती कर दी गई हैं और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकार द्वारा घोषित नए जीएसटी रेट्स 22 सितंबर, 2025 से देशभर में लागू होंगे। हालांकि, तंबाकू उत्पादों पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर वर्तमान दरें ही लागू रहेंगी और इनके लिए नई दरों की घोषणा बाद में की जाएगी।

जीएसटी काउंसिल ने कई ऐसी चीजों पर टैक्स कम किया है, जो आमतौर पर हर घर में इस्तेमाल होती हैं। अब टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर जैसी वस्तुओं पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले यह दर 18% थी। खाने-पीने के सामान में भी राहत दी गई है। रोटी और पराठा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, प्री-पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर अब 12% की बजाय 5% टैक्स लगेगा। बटर, घी, चीज और डेयरी स्प्रेड को भी 5% स्लैब में लाया गया है।

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