तमिलनाडु, बिहार सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Edited By Pardeep,Updated: 03 Dec, 2022 10:24 PM

human rights commission notice to tamil nadu bihar government

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को बिहार से तमिलनाडु में चेन्नई के एक मदरसे में लाये गये 12 अनाथ किशोरों को कथित तौर पर प्रताड़ति करने के मामले में दोनों राज्य सरकारों को शनिवार को नोटिस जारी किया।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शनिवार को बिहार से तमिलनाडु में चेन्नई के एक मदरसे में लाये गये 12 अनाथ किशोरों को कथित तौर पर प्रताड़ति करने के मामले में दोनों राज्य सरकारों को शनिवार को नोटिस जारी किया। 

चेन्नई में दो व्यक्तियों को कथित रूप से बिहार के अनाथ किशोरियों को घर में रखने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने तथा 12 बच्चों को पोन्नियाम्मनमेडु स्थित एक मदरसे से बचाए जाने की खबरें मीडिया में आई थी। मानवाधिकार आयोग ने इन मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए तमिलनाडु और बिहार के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। 

वहीं चेन्नई के पुलिस आयुक्त से चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पीड़ित लड़कों की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई या प्रस्तावित कारर्वाई के बारे में भी जानकारी मांगी है। 

आयोग ने अपने विशेष प्रतिवेदक राजिंदर कुमार मलिक को बिहार का दौरा करने के लिए कहा है जहां से इन किशोरों को तमिलनाडु ले जाया गया था। उन्हें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए चेन्नई में पीड़ति किशोरों से मिलने और उनकी जांच करने के लिए भी कहा गया है। उनकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद जताई गई है। 

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