बैंकेट हालों के कचरा प्रबंधन के मामले में कानून पास

Edited By Updated: 20 Mar, 2023 05:49 PM

law passed regarding waste management of banquet halls

बैंकेट हालों के कचरा प्रबंधन के मामले में वर्ष 2011 में कानून पास

चंडीगढ़, 20 मार्च - (अर्चना सेठी)  हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि होटलों/मैरिज पैलेसों/बैंकेट हालों के कचरा प्रबंधन के मामले में वर्ष 2011 में कानून पास हुआ था जिसके तहत 10 कमरों से कम वाले होटलों/मैरिज पैलेसों/बैंकेट हालों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह व 10 कमरों से अधिक वालों के लिए 4000 रुपये प्रतिमाह चार्ज किए जा रहे  हैं। पानी के लिए चार रुपये प्रति किलो लीटर व सीवरेज शुल्क पानी के 25 प्रतिशत के हिसाब से चार्ज किया जाता है।

 

डॉ. कमल गुप्ता ने यह जानकारी आज यहाँ हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक श्री असीम गोयल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।मंत्री ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि जी टी रोड पर स्थित होटलों के संबंध में एनजीटी में मामला भेजा गया है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति में मामला प्रस्तुत कर विचार किया गया है। जिन होटलों में सीवरेज इत्यादि की व्यवस्था नहीं है उनमें कचरा उठाने के लिए शहरों की तर्ज पर व्यवस्था की जा रही है। होटलों/मैरिज पैलेसों/बैंकेट हालों से नियमों के अनुसार शुल्क लिये जाएंगे।

 

उन्होंने यह भी बताया कि यूएलबी द्वारा टैक्स 2011 से नहीं, बल्कि तीन साल से मांगा था।  उसे भी अब रेक्टिफाई (संशोधन) करके करंट से ही चार्ज किया जाएगा। इसके लिए पत्र जारी कर दिया गया है।उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि वर्तमान में होटलों/मैरिज पैलेसों/बैंकेट हालों को जल शुल्क और कचरा कर आदि के संबंध में राहत हेतु कोई नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है।

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