खुशखबरी: जम्मू-कश्मीर में बेघरों को मिलेगी सरकारी जमीन, सिर्फ ₹10 होगा सालाना किराया

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 04:37 PM

omar abdullah land lease policy for landless families

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए भूमिहीन परिवारों को 40 साल के पट्टे पर 5-5 मरला जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उधमपुर जिले में अचानक आई...

नेशनल डेस्क: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने 2025 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए भूमिहीन परिवारों को 40 साल के पट्टे पर 5-5 मरला जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उधमपुर जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित 6,400 से अधिक परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

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विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य बलवंत सिंह मनकोटिया के प्रश्न के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और भूकंप के कारण बेघर हुए प्रत्येक भूमिहीन परिवार को पांच मरला (1.60 एकड़) सरकारी भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है जिसके बाद दो जनवरी को सरकारी आदेश जारी किया गया। उन्होंने कहा कि यह जमीन आवासीय उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दी जाएगी और किसी प्रकार का अधिभार नहीं वसूला जाएगा।

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उन्होंने कहा, "लाभार्थियों को 40 वर्षों के लिए प्रति मरला 10 रुपये वार्षिक भूमि किराया देना होगा। 40 वर्ष की अवधि को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।'' उन्होंने कहा कि उधमपुर जिले में प्रभावित 6,400 से अधिक परिवारों को 23.49 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

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