Railway Rules: ये नियम तोड़ा तो रेल यात्रियों को हो सकती है 1 साल की जेल, यात्रियों के लिए चेतावनी

Edited By Updated: 04 Apr, 2025 03:29 PM

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भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले करोड़ों लोग हर दिन अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे के कुछ नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए भारी पड़ सकता है? यदि आपने ट्रेन में यात्रा करते समय किसी नियम का उल्लंघन किया, तो आपको...

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले करोड़ों लोग हर दिन अपने गंतव्यों तक पहुंचते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे के कुछ नियमों का उल्लंघन करना आपके लिए भारी पड़ सकता है? यदि आपने ट्रेन में यात्रा करते समय किसी नियम का उल्लंघन किया, तो आपको जुर्माना और जेल तक हो सकती है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने कई महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना हर यात्री की जिम्मेदारी है। इनमें से एक खास नियम है चेन पुलिंग, जिसे सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने बिना किसी ठोस कारण के चेन पुलिंग की, तो यह रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना या 1 साल तक की सजा हो सकती है। 

इसलिए, अगली बार ट्रेन में यात्रा करते वक्त यदि आप किसी आपात स्थिति का सामना करते हैं, तो इमरजेंसी अलार्म चेन का सही उपयोग करें। चेन पुलिंग से पहले इसके नियमों को अच्छे से समझ लें, ताकि आपको किसी कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

 

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