सैफ अली खान को बड़ा झटका: 15,000 करोड़ का हुआ नुकसान, पटौदी खानदान की संपत्ती ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित

Edited By Updated: 05 Jul, 2025 09:35 AM

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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित पटौदी खानदान की कई प्रॉपर्टीज को ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ यानी शत्रु संपत्ति करार देते हुए केस की पुनः सुनवाई का आदेश दिया है। यह...

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के लिए कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित पटौदी खानदान की कई प्रॉपर्टीज को ‘एनिमी प्रॉपर्टी’ यानी शत्रु संपत्ति करार देते हुए केस की पुनः सुनवाई का आदेश दिया है। यह फैसला पिछले 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए सुनाया गया है, जिसके तहत अब पूरे मामले की शुरुआत से जांच होने वाली है।

क्या है पूरा मामला?
मामला सैफ अली खान के परिवार की भोपाल में मौजूद प्रॉपर्टीज से जुड़ा है, जिनकी कुल कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रायल कोर्ट ने साल 2000 में इन संपत्तियों को नवाब हमीदुल्लाह खान की पहली पत्नी की बेटी साजिदा सुल्तान को देने का फैसला सुनाया था। साजिदा सुल्तान सैफ की परदादी थीं। परंतु हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि इस केस की नई सिरे से जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह भी निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया एक साल के भीतर पूरी होनी चाहिए।

शत्रु संपत्ति (Anime property) अधिनियम क्या है?
1958 में लागू यह अधिनियम उन संपत्तियों पर लागू होता है जिनके मालिक भारत-पाक विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद यह कानून कड़ा किया गया ताकि ऐसी संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में ले सके। पटौदी खानदान की यह संपत्ति भी इसी श्रेणी में आ रही है क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान जाकर बसना चुना था। इसके कारण भोपाल की ये संपत्तियां अब सरकारी अधीन आ गई हैं।

सैफ अली खान की संपत्तियां और उनका महत्व
सैफ अली खान के पास मुंबई में आलीशान बंगले के अलावा लगभग 800 करोड़ रुपये मूल्य का पटौदी पैलेस भी है, जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस महल को सैफ ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बड़ी मेहनत और संसाधन खर्च कर हासिल किया था। भोपाल की प्रॉपर्टीज में शामिल हैं फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस और कोहेफिजा प्रॉपर्टी, जो अब इस फैसले के बाद सरकार के नियंत्रण में आ गई हैं।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर कोर्ट में जाएगा, जहां इसकी जांच फिर से की जाएगी। ट्रायल कोर्ट को निर्देश मिला है कि वह एक साल के भीतर इस पूरे विवाद को निपटाए। सैफ अली खान के लिए यह कानूनी लड़ाई और प्रॉपर्टी विवाद किसी चुनौती से कम नहीं है। देखना होगा कि इस मामले में अगला कदम क्या होता है और सैफ की संपत्तियों को लेकर क्या निर्णय निकलता है।

सैफ अली खान के आगामी प्रोजेक्ट्स
वर्कफ्रंट की बात करें तो सैफ ने हाल ही में नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘ज्वेल थीफ’ में काम किया है। इसके अलावा वे ‘रेस 4’ नामक एक्शन-थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी ‘हैवान’ में भी उनका अभिनय देखने को मिलेगा।

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