Tatkaal Passport: सिर्फ 3 दिन में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मिलेगा Passport, जानिए जरूरी दस्तावेज और चार्जेस

Edited By Anu Malhotra,Updated: 13 Jun, 2025 11:48 AM

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अचानक विदेश जाने की जरूरत पड़ जाए, तो पासपोर्ट बनवाने की लंबी प्रक्रिया किसी बड़ी चिंता से कम नहीं होती। ऐसे समय में 'तत्काल पासपोर्ट' एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी, ऑफिसियल काम या...

नेशनल डेस्क:  अचानक विदेश जाने की जरूरत पड़ जाए, तो पासपोर्ट बनवाने की लंबी प्रक्रिया किसी बड़ी चिंता से कम नहीं होती। ऐसे समय में 'तत्काल पासपोर्ट' एक बेहतरीन विकल्प साबित होता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी, ऑफिसियल काम या किसी अन्य जरूरी कारण से तुरंत पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।

क्या है Tatkaal Passport?

'Tatkaal Yojana' के तहत पासपोर्ट आवेदन करने वालों को तीन कार्यदिवसों के भीतर पासपोर्ट घर पर डिलीवर कर दिया जाता है — और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए पहले पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सामान्य पासपोर्ट बनने में जहां 30 से 45 दिन का समय लगता है, वहीं तत्काल पासपोर्ट कुछ ही दिनों में मिल जाता है।

किन दस्तावेज़ों की होगी जरूरत?

पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी भी तीन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य है:

  • आधार कार्ड या ई-आधार

  • वोटर आईडी

  • सरकारी या निजी कंपनी की सर्विस आईडी

  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)

  • पेंशन संबंधी दस्तावेज (जैसे पेंशन बुक)

  • पैन कार्ड

  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस

Tatkaal Passport शुल्क-

पासपोर्ट का प्रकार वैधता पन्ने शुल्क
New/Reissue – General 10 years 36 ₹3,500
नया/पुनः जारी – सामान्य 10 years 60 ₹4,000
खोया/नुकसान/चोरी हुआ पासपोर्ट As per remaining validity 36 ₹5,000

 पासपोर्ट कितने समय में मिलेगा?

आवेदन पत्र जमा करने के बाद, जब आवेदन की स्थिति "Granted" (स्वीकृत) दिखे, तो उसके तीसरे कार्यदिवस पर पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाता है। ध्यान रहे कि आवेदन वाले दिन को गिनती में शामिल नहीं किया जाता।

किन्हें नहीं मिलेगा Tatkaal पासपोर्ट?

कुछ श्रेणियों के लोग तत्काल योजना का लाभ नहीं ले सकते:-

  • जो भारतीय माता-पिता की संतान हों लेकिन भारत के बाहर जन्मे हों

  • जिन्हें गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा नागरिकता दी गई हो

  • जो नाम बदलवाने के लिए आवेदन कर रहे हों

  • जम्मू और कश्मीर के निवासी

  • गोद लिए गए बच्चे (भारतीय या विदेशी माता-पिता द्वारा)

  • वे बच्चे जिनके माता-पिता अलग हो चुके हों लेकिन आधिकारिक रूप से तलाक नहीं हुआ हो

 

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