Union Minister गडकरी ने दी Drivers के लिए खुशखबरी: 8 घंटे से ज्यादा अब नहीं चलाएगा गाड़ी

Edited By Updated: 08 Jan, 2025 12:59 PM

union minister gadkari gave good news for drivers

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ड्राइवरों के काम के घंटों को लेकर एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भारी वाहनों के ड्राइवरों के काम के घंटों को ट्रैक करने के लिए एक नया सिस्टम तैयार करने पर काम कर रही है। यह कदम ड्राइवरों...

नेशनल डेस्क। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ड्राइवरों के काम के घंटों को लेकर एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार भारी वाहनों के ड्राइवरों के काम के घंटों को ट्रैक करने के लिए एक नया सिस्टम तैयार करने पर काम कर रही है। यह कदम ड्राइवरों की सुरक्षा और काम की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है।

नितिन गडकरी ने चिंता जाहिर की कि आमतौर पर ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा समय तक काम करते हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है। एक हालिया दुर्घटना की जांच पर उन्होंने बताया कि जयपुर में एक एक्सिडेंट में शामिल टैंकर का ड्राइवर 12 घंटे से ज्यादा समय तक गाड़ी चला रहा था।

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विकसित देशों में ड्राइविंग का समय 8 घंटे

गडकरी ने कहा कि अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देशों में ड्राइवरों को अधिकतम 8 घंटे तक ही गाड़ी चलाने की अनुमति होती है जबकि भारत में यह नियम ठीक से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है जैसे कि ड्राइवर के काम के घंटों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

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नींद से जगाने वाला अलर्ट सिस्टम

नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार सभी नए भारी वाहनों में स्वचालित आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और नींद की चेतावनी देने वाले ऑडियो अलर्ट को अनिवार्य बनाने पर भी काम कर रही है। इसके माध्यम से यह ट्रैक किया जाएगा कि ड्राइवर कितने घंटे गाड़ी चला रहे हैं और जब उन्हें नींद आने लगे तो अलर्ट दिया जाएगा।

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सड़क परिवहन सचिव का बयान

सड़क परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि सरकार ड्राइवरों के लंबे काम के घंटों पर नियंत्रण रखने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस कार्य में तकनीक का उपयोग करके वाहन स्थान-ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और आधार कार्ड को एक साथ जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी वाणिज्यिक वाहनों में वीएलटीडी अनिवार्य करने का आदेश भी दिया गया है।

हालांकि मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम के तहत राज्यों को ड्राइवरों के काम करने के घंटों को नियंत्रित करने का अधिकार है लेकिन अभी तक केवल कुछ ही राज्यों ने इस पर नियम बनाए हैं।

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