Edited By PTI News Agency,Updated: 07 Oct, 2021 10:13 AM

नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति पर अमल करते हुए होटल, क्लब, बार और रेस्तरां आदि से अपने परिसरों में शराब परोसने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
नयी दिल्ली, छह अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने अपनी नयी आबकारी नीति पर अमल करते हुए होटल, क्लब, बार और रेस्तरां आदि से अपने परिसरों में शराब परोसने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
दिल्ली सरकार पहले ही राष्ट्रीय राजधानी के 32 क्षेत्रों में शराब की खुदरा बिक्री के लिए 850 दुकानों को नए लाइसेंस आवंटित कर चुकी है।
दिल्ली सरकार ने नयी आबकारी नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों में लाइसेंस देने का फैसला किया है। आबकारी विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार नयी नीति 17 नवंबर से लागू होगी और इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लाइसेंस वर्ष 2021-22 के लिए ‘ऑन-साइट’ खपत (भारतीय और विदेशी शराब) की खातिर लाइसेंस प्राप्त परिसर में सेवा मुहैया करायी जा सकेगी।
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