Edited By PTI News Agency,Updated: 30 Mar, 2023 08:26 PM

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जिंदल स्टेनलेस लि. की अर्जी खारिज कर दी है। कर्ज में डूबी मित्तल कॉरपोरेशन के लिये बोलीदाताओं में शामिल कंपनी ने याचिका में कर्जदाताओं की तरफ से समाधान योजना...
नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने जिंदल स्टेनलेस लि. की अर्जी खारिज कर दी है। कर्ज में डूबी मित्तल कॉरपोरेशन के लिये बोलीदाताओं में शामिल कंपनी ने याचिका में कर्जदाताओं की तरफ से समाधान योजना को लेकर नये सिरे से प्रस्ताव जारी करने को चुनौती दी थी।
अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि मित्तल कॉरपोरेशन के कर्जदाताओं को उस स्थिति में नये सिरे से समाधान योजना के लिये अनुरोध जारी करने का अधिकार है, जब किसी भी समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने मंजूरी नहीं दी है।
कर्जदाताओं ने श्याम सेल एंड पावर लि. (एसएसपीएल) की बोली को पहले ही मंजूरी दे दी है और समाधान पेशेवर पहले ही आवेदन को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ को मंजूरी के लिये भेज चुके हैं।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि जिंदल स्टेनलेस ने जो मामले उठाये हैं, उनपर विचार की जरूरत नहीं है।
हालांकि, पीठ ने कहा कि जिंदल स्टेनलेस एनसीएलटी के पास मंजूरी के लिये भेजी गयी एसएसपीएल की बोली को लेकर समाधान पेशेवर के आवेदन पर आपत्ति जता सकते हैं।
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